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SC ने आसाराम बापू को खराब सेहत के चलते जमानत दी, कई पाबंदियां, जेल से बाहर आने पर संशय

RNE Network, New Delhi.

दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। यह 11 सालों में आसाराम को मिली पहली जमानत है। कोर्ट ने खराब सेहत के चलते जमानत मंजूर की है। इसके साथ ही कई पाबंदियां लगाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जमानत के बावजूद तुरंत आसाराम के जेल से बाहर आने पर संशय है। वजह, यह जमानत एक मामले में मिली है। दूसरे मामले में भी वह आरोपी है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा और अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेगा।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। वह केवल चिकित्सा आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा।

जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप :

आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने कई बार स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने की याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 2023 में गांधीनगर अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।